हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगो का हमारे इस ब्लॉग पोस्ट में आज के इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ शासन के के श्रम मंत्रालय के दवा चलाई जाने वाली एक और न्य योजना के बारे मे जानकरी देने वाले है है जो छत्तीगगढ के श्रमिक कार्यलय में पंजीकृत किये हुए किसान भाइयो के और लाभार्थी श्रमिकों के लिए उनके व्यवसाय के हिसाब से उनके औजारों की पूर्ति के लिए इस योजना को सचालन किया जा रहा है ।
जैसे की आप सभी लोगो को पता है को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समय समय में कई सारे योजनाओ को चलाया जाता है जो छत्तीगगढ में निवेश करबे वाले श्रमिक लोगो के लिए बहुत ही फादेमंद उनकी जरूरतों की पूर्ति के लिए ऐसे योजनाओ को लाया जाता है । mukhyamantree shramik aujaar sahaayata yojana में श्रमिक को उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यो के आधार पर उनके उनकी औजार को सम्मान के लिए उन्हें औजार दिया जाता है ।
mukhyamantree shramik aujaar sahaayata yojana की शुरुआत
इस योजना की शुरुआत सबसे पहले सं 2010 में लागु किया था लेकिन िक्स लाभः कुछ ही जिलों के सदस्यों को ही दिया जाता था । उसके बाद में 2021 में इन्हे छत्तीगगढ के सभी जिलों में इसे सुचारु और प्रभावशाली रूप से सभी जिलों में इसे लागु किया गया । इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के सभी श्रमिक पंजीयन card धारी परिवार के मुख्य सदस्य को इस योजना का लाभ का पात्र माना जायेगा । इस योजना को छत्तीगगढ शाशन के श्रम मंत्रालय के अधीन सन्निर्माण एवं कल्याण कर्मकार मंडल के द्वारा इस योजना को चलयाजा रहा है ।
औजार किट के रूप में श्रमिक के कार्डधारी मुखिया को इस Mukhyamantree Shramik Aujaar Sahaayata Yojana के पात्र माना जायेगा । इस योजना में औजार किट के रूप में वे सभी सामग्री का वितरण किया जायेगा जो एक श्रमिक को काम करने के लिए लगता है ।
Mukhyamantree Shramik Aujaar Sahaayata Yojana के पात्रता
Mukhyamantree Shramik Aujaar Sahaayata Yojana के पात्रता के लिए शासन ने कुछ नियन बांये है जो इस प्रकार से है :-
- आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए ।
- निर्माण कार्य जैसे राजमिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेन्टर, कुली, पेन्टर, आदि प्रकार के ट्रेड के हितग्राही को योजना का लाभ देय होगा।
- श्रमिक के पास में उसका खुद जीवित पंजीयन होना चाहिए यदि उनके पास में खुद का पंजीयन कार्ड नहीं है तो वे पाने पत्नी या अन्य किइस भी सदस्य के नाम बनाये पंजीयन कार्ड से इस योजना का लाभ ले सकते है । यदि कार्ड में नाम अंकित है तब इस योजना के लिए पात्र माना जायेगा .
- श्रमिक आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए ।
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मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना DOCUMENTS
मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना के लिए कुछ डाक्यूमेंट की जरुरत लगता है जो इस प्रकार से है :-
- ट्रेनिंग सार्टकट ,
- पंजीयन कार्ड,
- बैंक पासबुक,
- आधार नंबर,
- मोबाइल नंबर,
- पते का प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना आवेदन कैसे करे
इसे दो तरीके से इस योजना का लैह लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है । यदि आपको इंटरनेट बैंकिंक या फिर थोड़े बहुत नेट चलने वाते है तो आप इसे अपने SMARTPHONE से इस योजना के लिए AAPLIY कर सकते है । यदि ोलिये नहीं आते है तो इस योजना को आप किसी भी चॉइस सेण्टर में जाकर के इस योजना का लाभ ले सकते है है ।
दूसरी विधि है आप यदि OFFILINE में इस योजना के लिए OFFLINE आवेदन प्रस्तुत कर सकते है । OFFLINE के लिए आपको अपने नजदीकी जिला कार्यालय में जाना होगा और समस्त दस्तावेज के साथ में इस योजना के लिए AAPLY कर सकते है ।
मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना अपात्रता
मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना अपात्रता यदि कोई व्यक्ति छत्तीगगढ का निवासी नहीं है तो वे इस योजना के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकते है । यदि उनके पास में जीवित पंजीयन कार्ड यानि श्रमिक पंजीयन कार्ड नहीं है तो भी वे इस योजना के लिए अपात्र माने जायेगे ।