छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के द्वारा भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनिमय) अधिनियम 1996 सपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण कर्मकार नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण कल्याण मंडल के द्वारा और छत्तीसगढ़ के निर्माण कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए छत्तीसगढ़ शासन 01.05.2022 से मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना (MukhyMantri Shramik Siyan Sahayata Yojna) को छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में इसे लागू किया गया है ।
योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के लाभार्थी जिनके पास में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा जारी श्रमिक पंजीयन कार्ड है वे वृद्ध व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं .
योजना का नाम –
छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा चलाई जाने वाली इस योजना का नाम मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना (MukhyMantri Shramik Siyan Sahayata Yojna) है. जो वृद्ध व्यक्तियों के लिए इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है .
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना का उद्देश्य :-
छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य निर्माण कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सदस्यता भवन और अन्य निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा संघ विनिमय अधिनियम 1996 की धारा 14 के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वृद्ध व्यक्तियों जिनके पास में जीवित श्रमिक पंजीयन कार्ड हो वह वह पिछले 3 सालों से छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य निर्माण कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत हो ऐसे सदस्यों या व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अपने इस वृद्ध अवस्था को पूर्ण बेहतर जीवन यापन करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना ( MukhyMantri Shramik Siyan Sahayata Yojna) को बनाया गया है .
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना में दिए जाने वाली राशि
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना ( MukhyMantri Shramik Siyan Sahayata Yojna) मैं लाभार्थी वृद्ध व्यक्ति को ₹10000 की एकमुश्त राशि मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना के तहत प्रदान की जाएगी .
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा योजना हेतु पात्रता –
1 . इस योजना के लाभ हेतु हितग्राही को कम से कम विगत 3 वर्ष से निर्माण श्रमिक के रूप में मंडल अंतर्गत पंजीकृत होना अति आवश्यक है अर्थात योजना के लाभ लेने के लिए हितग्राही के पास पिछले 3 साल से श्रमिक पंजीयन होना जरूरी है.
2 . योजना अंतर्गत हितग्राही की न्यूनतम आयु 59 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष के बीच होना चाहिए तभी इस योजना हेतु उसे पात्र माना जाएगा
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा योजना आवेदन की प्रक्रिया –
1 . इस योजना के लाभ उठाने के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से ही इसे आवेदन कर सकते हैं . यदि इसे ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।
2 . इस योजना को आवेदन आवेदक या तो स्वयं कर सकता है या फिर किसी कंप्यूटर सेंटर या चॉइस सेंटर में जाकर के इस योजना के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है .
3 . ( MukhyMantri Shramik Siyan Sahayata Yojna) के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक हो आवेदन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है जो इस प्रकार से हैं –
हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन कार्ड की मूल प्रति .
हितग्राही के आधार कार्ड की प्रति
हितग्राही के बैंक पासबुक की प्रति
हितग्राही द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र की प्रति आदि डॉक्यूमेंट आवेदन करने वाले को इस योजना के लिए डॉक्यूमेंट लगेंगे .
इस बात पर भी विशेष ध्यान देगी ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही आपको केवल मुख्य डॉक्यूमेंट कोही स्कैन करा कर के ही ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य माना गया है. यदि आप आवेदन करते समय फोटोकॉपी या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट स्कैन कर आते हैं तो आपकी आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा और आप इस योजना के अपात्र हो जाएंगे .
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा योजना पात्र और अपात्र की घोषणा –

पात्र अपात्र की घोषणा छानबीन के उपरांत ही संबंधित क्षेत्र अधिकारी के श्रम कार्यालय के सहायता श्रम आयुक्त / श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रमअधिकार/ श्रम निरीक्षक/ उप निरीक्षक द्वारा आपके आवेदन को जांच पड़ताल करने के बाद आपको पात्र और अपात्र की घोषणा कर दी जाएगी .
बैंक में पैसे कैसे आएंगे ?
इस योजना के अंतर्गत पात्र आवेदक को इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाली राशि को उनके द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद आवेदक के खाते में RTJS/NEFT/DBT के माध्यम से आवेदक के बैंक अकाउंट में एकमुश्त राशि को जमा कर दिया जाएगा .
योजना की शुरुआत कब होगी ?
इस योजना को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 01.05.2022 तारीख से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है .
FAQ AWERNES
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा योजना क्या है ?
योजना अंतर्गत हितग्राही की न्यूनतम आयु 59 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष के वृद्ध व्यक्तियों जिनके पास में जीवित श्रमिक के पंजीयन कार्ड है और भी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा योजना के तहत इस योजना का लाभ उठा सकते हैं .
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा में कितनी राशि दी जाती है ?
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा योजना में श्रमिक पंजीयन कार्ड धारी वृद्ध व्यक्ति को इस योजना के तहत एकमुश्त ₹10000 की राशि प्रदान की जाती है .
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
मुख्यमंत्री सेवा श्रमिक योजना के लिए छत्तीसगढ़ के वृद्ध व्यक्ति जिनकी उम्र 59 वर्ष एवं 60 वर्ष की है और उनके पास में श्रमिक पंजीयन कार्ड है तो वह मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा योजना के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं . इस योजना को आवेदन आवेदक स्वयं कर सकता है अथवा किसी भी चॉइस सेंटर लोक सेवा केंद्र में जाकर इस योजना का लाभ लिया जा सकता है .
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा योजना के तहत पैसे कैसे आता है ?
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा योजना की लाभार्थी वृद्ध व्यक्ति को छत्तीसगढ़ सरकार भवन एवं कर्मकार निर्माण के द्वारा श्रमिक पंजीयन कार्ड धारी पात्र व्यक्ति के बैंक खाते में एकमुश्त ₹10000 बैंक में जमा किए जाते हैं .