सिलिकोसिस पीड़ित के लिएआर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना

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छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा समय के अनुसार छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले गरीब तबके के लोगो के लिए सारे योनजाओं का बनाते रहे है । जिनमे से कुछ योजना जनता तक पहुँचती है और ऐसे भी योजनाय है जो जनता तक नहीं पहुंच पाते है । इसका प्रमुख कई कारन हो सकते है । उन्ही में से आज हम एक बार आप सही के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से चलाई जाने वाली सरकारी योजना छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख योजनाएं जिसका नाम है सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना (Financial Assistance and Rehabilitation Assistance Scheme for Construction Workers suffering from Silicosis) के बारे मे आज की इस पोस्ट के माध्यम से जानकारी देने वाले है ।

इस योजना को छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख योजनाएं में से एक प्रमुख योजना है सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना योजना जिसे छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग के द्वारा चलाया जाता है । तो आइये जानते है इस योजना के बारे में CG Govt Yojana के बारे में :-

सिलिकोषिष क्या है – यह फेफड़ा से सम्बंधित बीमारी है जो फैक्ट्रियो में काम करने वाले लोगो को होता है । जंहा पर धूल में सिलिका पाया जाता है । सिलिका क्रिस्टल के आकृति के शुष्म कण होते है । जो हमारे साँस लेने के बाद फेफड़ो में जमा होने लगता है । जो बाद में स्कार बनने लगता है । जिससे साँस लेने में तकलीफ होती है ।

योजना का नाम –

सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना (Financial Assistance and Rehabilitation Assistance Scheme for Construction Workers suffering from Silicosis) है । जिसे छत्तीसगढ़ सरकार के मंडल श्रम विभाग द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है ।

(Silikosis Aarthik Sahaayata Evam Punarvaas Sahaayata Yojana) योजना क्या है ?

  1. छत्तीसगढ़ राज्य के संगठित क्षेत्र के श्रमिक, निर्माण श्रमिक , असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और उनके परिजन जिनमे सिलिकोसिस बीमारी की जनकारी मिले या बिमारी होने का पता चले ऐसे लोगो के लिए यह योजना बनाई गई है और वे इस योजना का लाभ ले सकते है । और इस सिलिकोसिस से पीड़ति होने पर ही इस योजना का पात्र माना जायेगा ।
  2. इस (Silikosis Aarthik Sahaayata Evam Punarvaas Sahaayata Yojana) का लाभ छत्तीसगढ़ के श्रम कल्याण मंडल , छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल और छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा उनके अधीन कार्य करने वाले श्रमिक को इस योजना का लाभ पहुंचने के लिए यह योजना बनाई गई है ।
  3. यह योजना सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिक के लिए एक आर्थिक सहयोग के रूप में शासन के द्वारा निः शुल्क दिया जायेगा ।
  4. छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल एवं छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल के द्वारा सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए यह योजना में थोड़े बहुत परिवर्त किए जा सकते है जिसके अपडेट आपको दे दिया जायेगा । इसलिए इस पोस्ट में आकर देखते जरूर रहे ।

Silicosis Financial Assistance and Rehabilitation Assistance Scheme पात्रता

  1. छत्तीसगढ़ श्रम करल्यां मंडल के द्वारा इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को ही इस योजना का पात्र माना जायेगा ।
  2. छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख योजनाएं को छत्तीसगढ़ सर्कार के श्रम कल्याण मंडल के द्वारा इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ में स्थित सभी प्रकार के स्थापनाये जंहा कारखाना अधिनियम 1948 लागु अथवा श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 प्रभावशील हो में कार्य करने वाले श्रमिकों को सिलिकोसिस आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना (Silikosis Aarthik Sahaayata Evam Punarvaas Sahaayata Yojana) पात्रता माना जायेगा । यदि कोई कारखाना श्रम कल्याण मंडल के दायरे में आता हो लेकिन मजदूरों या श्रमिकों का पंजीयन श्रम कल्याण मंडल नहीं कराया गया है तो ऐसी ेथिति में भी श्रम कलयाण मंडल के द्वारा श्रमिक या उसके परिवार वालो को इस योजना का लाभ दिया जायेगा ।
  3. श्रमिक कलयाण मंडल इस योजना सिलिकोसिस आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना का लाभ उनके अधीन आने वाले श्रमिक प्रारगो को भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा यदि उसके अंतर्गत कोई अपंजीकृत श्रमिक भी हो तो इसे में इस बीमारी होने की पता चलता है तो इसे भी पात्रता के अनुसार इस योजना का लाभ दिया जायेगा ।
  1. छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा उनके अधीन आने वाले श्रमिक को भी इस योजना का पात्र माना जायेगा ।
  2. वे श्रमिक जो श्रमिक क्षेत्र में काम करते हो और वह दावा भी करता है और उसका प्रमाण उस कारखाने या उस औद्योगिक क्षेत्र में स्वस्ति और सुरक्षा में जांच से किसी भी प्रकार के कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो उसे भी इस योजना का पात्र माना जायेगा ।
  3. जो श्रमिक छत्तीसगढ़ भवन एवं कल्याण मंडल में पजीकृत करने के योग्य न तो और उसे सिलिकोसिस होने की पुस्टि हो तो ऐसे में उन्हें इस सिलिकोसिस आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना (Silikosis Aarthik Sahaayata Evam Punarvaas Sahaayata Yojana)पात्रता माना जायेगा ।

Silicosis Financial Assistance and Rehabilitation Assistance Scheme आवेदन प्रकिया

Financial Assistance and Rehabilitation Assistance Scheme for Construction Workers suffering from Silicosis आवेदन प्रकिया कुछ इस प्रकार से है जिसका विवरण निचे दिया जा रहा है :-

  1. छत्तीसगढ़ श्रम कलयाण मंडल द्वारा आवेदन की प्रकिया – आवेदन या फिर आवेदिका के स्वयं हस्तक्छर के साथ में आवेदक अथवा पीड़ित व्यक्ति जिले के उपसंचालक/ सहायक संचालक/ औद्योगिक सुरक्षा के कार्यालय में आवेदन को जमा कर सकते है ।
  2. यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तब उस स्थिति में श्रमिक के परिवार के कोई भी आश्रित सदस्य जिले के उपसंचालक/ सहायक संचालक/ औद्योगिक सुरक्षा के कार्यालय में आवेदन प्रस्तु कर सकता है ।
  3. Silicosis Financial Assistance and Rehabilitation Assistance Scheme से पीड़ित व्यक्ति का स्वयं का हस्ताक्षर किया होना जरुरी है । यदि पीड़ित श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तब उसे उसके आश्रित व्यक्ति अपना हस्ताक्षर करके आवेदन को जमा करा सकता है ।

  1. छत्तीसगढ़ भवन निर्माण एवं अन्य अनिर्माण कर्मकार कल्याम मंडल हेतु आवेदन प्रकिया – आवेदन या फिर आवेदिका के स्वयं हस्तक्छर के साथ में आवेदक अथवा पीड़ित व्यक्ति जिले के श्रम आयुक्त /श्रम पदाधिकारी औद्योगिक सुरक्षा के कार्यालय में आवेदन को जमा कर सकते है ।
  2. यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तब उस स्थिति में श्रमिक के परिवार के कोई भी आश्रित सदस्य जिले के उपसंचालक/ सहायक संचालक/ औद्योगिक सुरक्षा के कार्यालय में आवेदन प्रस्तु कर सकता है ।
  3. Silicosis Financial Assistance and Rehabilitation Assistance Scheme से पीड़ित व्यक्ति का स्वयं का हस्ताक्षर किया होना जरुरी है । यदि पीड़ित श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तब उसे उसके आश्रित व्यक्ति अपना हस्ताक्षर करके आवेदन को जमा करा सकता है ।

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  1. छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल हेतु आवेदन –आवेदन या फिर आवेदिका के स्वयं हस्तक्छर के साथ में आवेदक अथवा पीड़ित व्यक्ति जिले के श्रम आयुक्त /श्रम पदाधिकारी औद्योगिक सुरक्षा के कार्यालय में आवेदन को जमा कर सकते है ।
  2. यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तब उस स्थिति में श्रमिक के परिवार के कोई भी आश्रित सदस्य जिले के उपसंचालक/ सहायक संचालक/ औद्योगिक सुरक्षा के कार्यालय में आवेदन प्रस्तु कर सकता है ।
  3. Silicosis Financial Assistance and Rehabilitation Assistance Scheme से पीड़ित व्यक्ति का स्वयं का हस्ताक्षर किया होना जरुरी है । यदि पीड़ित श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तब उसे उसके आश्रित व्यक्ति अपना हस्ताक्षर करके आवेदन को जमा करा सकता है ।
  4. सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति के मृत्यु के बाद में आश्रित के रूप में उनके परिवार के माता / पिता / पत्नी / पति / पुत्र / पुत्री के आवेदन प्रस्तुत कर सकता है ।
  5. छत्तीसगढ़ श्रम कलयाण मंडल द्वारा आवेदन की प्रकिया , छत्तीसगढ़ भवन निर्माण एवं अन्य अनिर्माण कर्मकार कल्याम मंडल हेतु आवेदन प्रकिया, छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल हेतु आवेदन इन तीनो के पास में पीड़ित आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे । तीनो अधिकारियों का अलग अलग अनुसंसा पात्र तथा साथ में सक्षम चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी किया गया दस्तावेज जिसमे इस बात की पुस्टि हो की सिलिकोसिस हो ।
(Silikosis Aarthik Sahaayata Evam Punarvaas Sahaayata Yojana
(Silikosis Aarthik Sahaayata Evam Punarvaas Sahaayata Yojana

Silicosis Financial Assistance and Rehabilitation Assistance Scheme मिलने वाली सहायता राशि

1 . आर्थिक सहायता के रूप में :- इस योजना के अंतर्गत 3,00,000 लाख रूपये की प्रदान किया जायेगा . जिसमे से 1,00,00 ( एक लाख ) हितग्राही के मृत्यु की स्थिति में आश्रितों के कहते में ट्रांसफर किया जावेगा । तथा शेष बची राशि को 2,00,000 ( 2 लाख रुपया ) को FD के रूप में दिया जायेगा । FD का पैसा पैसा बैंक से आज को पीड़ित प्रतिमाह निकल सकता है । यदि पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के किसी भी सदस्य के खाते में जमा कर दिया जायेगा ।

2 . पुनर्वास सहायता के रूप मे – सिलिकोसिस से पीढ़ी श्रमिक एवं उनके आश्रित परिवारजनों को मंडल की और से अन्य सभी योजनाओ का लाभ भी दिया जायेगा ।

सिलिकोसिस आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना आवेदन का निराकरण

सिलिकोसिस आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना आवेदन का निराकरण का निराकरण 15 दिन के भीतरर कर दिया जायेगा । यदि आवेदन में किसी भी प्रकार के त्रुटि सुधार करने के लिए फिर से भेज दिया जायेगा और त्रुटि सुधर जाने के बाद आवेदन को अधिकार होगा

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